UP Card Data
कार्डधारी का विवरण
| Name | Rel |
|---|
UP A4 Duplex Layout
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खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी हेतु निर्गत राशन कार्ड
राशन कार्ड
(अहस्तान्तरणीय)
उत्तर प्रदेश शासन
Food and Civil Supplies Department, Uttar Pradesh
खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश
UNPAID
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के अन्तर्गत महत्वपूर्ण जानकारी।
देय खाद्यान्न की मात्रा एवं मूल्य :-
- अन्त्योदय अन्न योजना — 20 कि०ग्रा० गेहूँ तथा 15 कि०ग्रा० चावल प्रतिमाह प्रति कार्ड।
- पात्र गृहस्थी योजना — 03 कि०ग्रा० गेहूँ तथा 02 कि०ग्रा० चावल कुल 05 कि०ग्रा० प्रतिमाह खाद्यान्न प्रति यूनिट।
- उपरोक्त दोनों योजनाओं पर गेहूँ रू0-02 प्रति कि०ग्रा० तथा चावल रू0-03 कि०ग्रा० की दर से देय।
खाद्यान्न प्राप्त न होने की स्थिति में :-
- कार्ड धारक विभागीय टोल फ्री नम्बर 1800-1800-150 अथवा 1967 पर अपनी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।
- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी एवं जिला पूर्ति अधिकारी के समक्ष शिकायत की जा सकती है।
- जनपद स्तर पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी अर्थात नामित अपर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष हकदारी अथवा खाद्य सुरक्षा भत्ते प्राप्त किये जाने हेतु शिकायत की जा सकती है।
- विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।
- जिला शिकायत निवारण अधिकारी की सूचना विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।
विभाग वेबसाइट का नाम :-
- fcs.up.nic.in जिस पर विभागीय योजनाओं तथा महत्वपूर्ण शासनादेशों तथा महत्वपूर्ण विभागीय क्रियाकलापों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध है।
नया राशन कार्ड बनाने, संशोधन, समर्पण तथा निरस्त किये जाने हेतु :-
- जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी के समक्ष आवेदन दिया जा सकता है।
- एस०एस०डी०जी० सेवाओं के माध्यम से किसी भी जन सुविधा केन्द्र लोकवाणी केन्द्र पर आवेदन किया जा सकता है।
- आवेदन के समय आधार कार्ड, बैंक खाते से सम्बंधित विवरण तथा आय प्रमाण पत्र (राजस्व विभाग द्वारा प्रदत्त) संलग्न किया जायेगा।
नोट :- जिन उचित दर दुकानों पर बायोमैट्रिक मशीन (ई-पॉस मशीन) के माध्यम से लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित कराया जा रहा हो वहाँ कार्डधारकों से अनुरोध है कि यथा सम्भव अंगूठा सत्यापन के माध्यम से ही खाद्यान्न प्राप्त करें।
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परिवार के सदस्यों का विवरण
| क्र. | सदस्य का नाम | जन्मतिथि | पिता/पति का नाम | मुखिया से सम्बन्ध | आधार संख्या |
|---|
परिवार के मुखिया
हस्ताक्षर/नि०अंगूठा
हस्ताक्षर/नि०अंगूठा
केवल राशन हेतु मान्य होगा ।
वेब पोर्टल : http://fcs.up.nic.in
पूर्ति निरीक्षक
हस्ताक्षर
हस्ताक्षर
खाद्य तथा रसद विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
जनपद :
राशन कार्ड क्रमांक
:
ग्राम
:
विकास खंड :
मुखिया का नाम
:
पिता / पति का नाम
:
श्रेणी/जाति
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निवास का पता
:
आधार नं०
:
गैस ग्राहक कनेक्शन सं०
:
गैस एजेंसी का नाम
:
उचित दर दुकान
:
यूनिटों का विवरण
:
दिनांक :
Digitally Signed By
SI / SI
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - २०१३ के अन्तर्गत डिजिटली हस्ताक्षरित राशन कार्ड
IT Solution Provided By: National Informatics Centre(NIC), UP.
Print at :
आवश्यक वस्तुओं के वितरण
| तिथि | गेहूँ | चावल | चीनी | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | |
का विवरण वर्ष -20__
| मिट्टी का तेल | अन्य वस्तुएं | विक्रेता हस्ताक्षर | ||
|---|---|---|---|---|
| मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | |
UNPAID
आवश्यक वस्तुओं के वितरण
| तिथि | गेहूँ | चावल | चीनी | |||
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| मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | |
का विवरण वर्ष -20__
| मिट्टी का तेल | अन्य वस्तुएं | विक्रेता हस्ताक्षर | ||
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| मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | |
आवश्यक वस्तुओं के वितरण
| तिथि | गेहूँ | चावल | चीनी | |||
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| मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | |
का विवरण वर्ष -20__
| मिट्टी का तेल | अन्य वस्तुएं | विक्रेता हस्ताक्षर | ||
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| मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | |